बदले नियम: बैंक में खाता खुलवाने के लिए जरूरी हुआ पैनकार्ड...............online updates by police prahari news

बदले नियम: बैंक में खाता खुलवाने के लिए जरूरी हुआ पैनकार्ड
as per ABP :
नई दिल्ली: एक जनवरी 2016 से किसी भी बैंक में खाता खुलवाने के लिए पैन नंबर रखना अनिवार्य होगा. मंगलवार को सरकार ने इसकी घोषणा की. हालांकि, जनधन अकाउंट खोलने के लिए भी पैन नंबर जरूरी नहीं होगा. सरकार ने यह कदम फर्जी बैंक खातों और घरेलू कालाधन पर रोक लगाने के लिए यह निर्णय लिया है.
इसके साथ ही सरकार ने दो लाख रूपये से अधिक के नकद में लेनदेन पर भी पैन नंबर बताना अनिवार्य होगा. इसी तरह साल में 50 हजार रुपए से ज्यादा की खरीदारी पर भी अब पैन कार्ड का डिटेल देना जरूरी कर दिया गया है. आप कैश कार्ड या प्री-पेड कार्ड से पेमेंट करते हैं तब भी आपको पैन नंबर बताना जरूरी होगा.
यदि आपके एक साथ कई बैंक और पोस्ट ऑफिस में खाते या एफडी हैं और इन सब में जमा रकम यदि 50000 से ज्यादा हो जाती है तब भी आपको पैन नंबर बताना जरूरी होगा.
अभी तक क्या थे नियम
अभी तक आप अगर रेस्टोरेंट में 25000 रुपये से ज्यादा खर्च करते थे तभी पैन कार्ड दिखाना जरूरी होता था. अब इस रकम को 5000 कर दिया गया है. विदेश यात्रा के संबंध में कैश पेमेंट की लिमिट को 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है.
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