as per ABP :
मुंबई: साल 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बरी करते हुए बंबई हाई कोर्ट ने उन्हें इस आरोप से भी मुक्त कर दिया कि वह पीड़ितों की मदद किए बगैर ही घटनास्थल से भाग गए थे .
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 28 सितंबर 2002 को उप-नगरीय बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को एसयूवी से कुचल देने के बाद सलमान घटनास्थल से भाग गए थे . इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि चार लोग जख्मी हो गए थे .
जज ए आर जोशी ने अपने फैसले में कहा कि हादसे के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई थी और ऐसे हालात की वजह से अभिनेता को घटनास्थल से जाना पड़ा . फैसले की प्रति आज उपलब्ध हुई .
अदालत ने कहा, ‘‘हालांकि, इस अदालत ने कहा है कि अभियोजन यह साबित करने में नाकाम रहा कि अपीलकर्ता-आरोपी (सलमान) घटना के दौरान गाड़ी चला रहे थे, लेकिन फिर भी यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि वह गाड़ी में मौजूद थे और इससे नकारा नहीं जा सकता . ऐसे में मोटर वाहन कानून की धारा 134 की व्याख्या जरूरी है .’’
धारा 134 के तहत न सिर्फ ड्राइवर बल्कि गाड़ी का प्रभारी हर व्यक्ति, जो हादसे में शामिल है, का कर्तव्य है कि वह पीड़ितों को मेडिकल सहायता मुहैया कराए .
जज जोशी ने कहा, ‘‘इस दलील पर विचार करते हुए (कि डंडों, छड़ों वगैरह से लैस लोग जमा हो गए थे) और तथ्यात्मक स्थिति कि हालात ऐसे थे कि भीड़ के प्रकोप के लिए और ऐसे हालात अपीलकर्ता के नियंत्रण से परे थे, ऐसे में जख्मी लोगों को मेडिकल सहायता देने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए .’’ उन्होंने
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