GOOD NEWS: इनकम टैक्स व्यवस्था सरल करने की मुहिम.....online updaes by police prahari news

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न में जानकारी दुरुस्त करने करने के लिए अब इनकम टैक्स विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होगे. ये सुविधा उनके लिए है जिनकी ओर से रिटर्न में दी गयी जानकारी, इनकम टैक्स विभाग की जानकारी से मेल नहीं खाती. साथ ही ये सुविधा उन्ही लोगों को मिलेगी, जिनका रिटर्न स्क्रूटनी में शामिल नहीं हुआ है.

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वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इनकम टैक्स विभाग के ई सहयोग कार्यक्रम को प्रायोगिक तौर पर मंगलवार को लांच किया. इसके तहत अभी रिटर्न दाखिल करने वाले 91 हजार से भी ज्यादा लोगों को पहचान की गयी है. अब इन सभी को एसएमएस और मेल भेजा जाएगा. फिर ई फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर आप अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं. अगर विभाग आपके जवाब से संतुष्ट हुआ तो फिर मामला खत्म औऱ आपको ई मेल से इसकी जानकारी दी जाएगी.

अब उदाहरण के तौर पर जमीन या घर बेचने से हुई कमाई के बारे में आपने अपने रिटर्न में जो जानकारी दी वो इनकम टैक्स विभाग के पास उपलब्ध जानकारी से मेल नहीं खा रहा. पुरानी व्यवस्था में इस बारे मे आपको चिट्ठी भेजी जाएगी, फिर आपको इनकम टैक्स के दफ्तर का चक्कर लगाना होगा. लेकिन अब सिर्फ आपको एक कंप्यूटर पर जाना होगा और संभव है कि आपकी परेशानी वहीं खत्म हो जाए.

अगर आपको लगता है कि आपकी कमाई इतनी नहीं जिस पर इनकम टैक्स देना पड़े, या फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं करते हैं तो आपके लिए पैन यानी परमानेंट अकाउंट नम्बर यानी पैन की दरकार नहीं होगी, तो एक बार फिर से सोच लीजिए. अब देखिए ना, घर में शादी विवाह के लिए आपको गहने खऱीदने हो और गहनों की कीमत 1 लाख रुपये से ज्यादा हो तो आपको पैन दिखाना जरूरी होगा. यहां इस बात का कोई मतलब नहीं कि आप इनकम टैक्स देते हैं या नहीं.

इस वर्ष बजट में 1 लाख रुपये से ज्यादा की खरीद के लिए पैन की जानकारी देना जरूरी करने की बात कही गयी. लेकिन परेशानी ये है कि अभी तक देश में 23 करोड़ लोगों को ही पैन नम्बर जारी किए गए हैं. यानी एक बड़ी आबादी को बड़ी खऱीद में परेशानी आ सकती है. इन्ही परेशानी को दूर करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने देश भर में 43 जगहों पर दो दिनों का विशेष कैम्प लगााया गया है. वित्त मंत्री ने मंगलवार को इन कैम्प की शुरुआत की. इस साल ऐसे कई और कैम्प लगाने की योजना है.

वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि टैक्स देने वालों की जिंदगी जहां आसान बनाने की कोशिश जारी है, वहीं जानबुझकर टैक्स नहीं देने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा.

वित्त मंत्री ने इस मौके पर ये भी ऐलान किया कि इनकम टैक्स कानून को और सरल बनाने की कवायद शुरु की गयी है. इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनायी गयी है जो 31 जनवरी तक अपने सुझाव देगी. सरकार की कोशिश इन सुझावों के आधार पर इनकम टैक्स कानून में फेरबदल का प्रस्ताव अगले साल बजट में शामिल करने का है.

कमेटी को कहा गया है कि वो उन प्रावधानों को सरल करने का सुझाव दे जिनकी गलत व्याख्या से मुकदमेबाजी बढ़ती है.  इसी तरह कारोबार-व्यापार आसान करने को लेकर कानून में फेरबदल, अलग-अलग अदालती फैसलों को लेकर कानून में फेरबदल करने और कानून में स्थिरता को लेकर सुझाव देने को भी कहा गया है.
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