as per एबीपी :
Mumbai: मुंबई के सेवरी में एक युवती से बदतमीजी करने और सरेआम निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में 11 महिलाओं और एक पुरुष को 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. घटना मुंबई के सेवरी इलाके में 2010 में हुई थी.
कोर्ट ने फैसले में कहा कि आईपीसी का सेक्शन 8 जेंडर को डिफाइन करता है. इसके मुताबिक, किसी भी व्यक्ति (चाहे वह पुरुष या महिला) के लिए HE शब्द का ही इस्तेमाल किया जाएगा, चाहें वह पुरुष हो या महिला. आईपीसी की धारा 354 में जिस मेल जेंडर की बात की गई है, उसे आईपीसी की धारा आठ के साथ जोड़कर पढ़ने की जरूरत है. आईपीसी की धारा आठ के आधार पर महिला और पुरुष दोनों ही आरोपी हो सकते हैं इसलिए आईपीसी की धारा 354 भी पुरुष और महिलाओं दोनों पर लागू होगी.
आपको बता दें कि पीड़ित युवती का भाई 4 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. आरोपी के परिजनों को सबक सिखाने के लिए महिलाओं ने जून 2010 में युवती को सड़क पर ले जाकर उसे निर्वस्त्र कर दिया था.
कोर्ट ने इस मामले में मुमताज शेख (35 वर्ष), शबीना शेख (37), रेहाना शेख (32), कमरुन्निसा खान (40), मालाताई भगत (50), रबिया कोयारी (33), लालमुनि बरेथा (50), अनीता वघेला (30), कल्पना कोयारी (45), दामोदर मूले (42), शारदा यादव (41) और सुनीता मिश्रा (40) को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. इसके साथ ही सभी दोषियों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.
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