भ्रष्टाचार आर्थिक आतंकवाद है: सुप्रीम कोर्ट..............online updates by police prahari news

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार आर्थिक आतंकवाद है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन राज्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बने कानून के खिलाफ अपील को भी खारिज किया.

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सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सख्त कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा में बने कानूनों के खिलाफ दाखिल अपीलों को ख़ारिज कर दिया. अदालत ने साफ़ किया है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों की अवैध संपति को ज़ब्त करना कानूनन सही है.

फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो खुद ब खुद फैलती जाती है. ये बीमारी अपने खिलाफ बनी दवाइयों का भी प्रतिरोध जल्द ही करना शुरू कर देती है. भ्रष्टाचार राष्ट्रीय आर्थिक आतंकवाद बन गया है. इस सामाजिक आपदा से निपटने के लिए मज़बूत नियंत्रण की ज़रूरत है. इसके लिए सख्त प्रावधानों वाला विशेष कानून बनाना विधायिका का अधिकार है."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में फैसला आने तक आरोपी की संपत्ति को ज़ब्त करना एक अंतरिम कदम हो सकता है.
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