अभी सलमान के सामने है ये 4 बड़े 'संकट'!.............online updates by police prahari news

नई दिल्ली: मुंबई के हिट एंड रन केस में सलमान भले ही बरी हो गए हों लेकिन जोधपुर में हिरण शिकार के मामले में उन पर सजा की तलवार लटक रही है. जोधपुर में दर्ज 4 मामलों में से 1 में जल्द ही राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है.

1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के लिए सलमान जोधपुर में थे. इसी दौरान उन पर संरक्षित श्रेणी में आने वाले काले हिरण और चिंकारा के शिकार के 3 मामले और आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज हुआ.

इनमें से दो मामले भवाद में दो चिंकारा के शिकार को लेकर दर्ज हुए. करीब 8 साल तक चली सुनवाई के बाद भवाद के पहले मामले में निचली अदालत ने 2006 में सलमान खान को वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत दोषी करार देते हुए 1 साल की सज़ा सुनाई. जिसके बाद सलमान को करीब 6 दिनों तक जेल में रहना पड़ा. उसके बाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी. हाईकोर्ट में अब इसी मामले में तेजी से सुनवाई चल रही है और जल्द फैसला आने की उम्मीद है.

सरकार की तरफ से सलमान की सजा को और बढ़ाने की मांग की जा रही है. जबकि सलमान के वकील कोर्ट में सलमान को निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं.

वहीं भवाद में चिंकारा शिकार के दूसरे मामले में भी 10 अप्रैल, 2006 को जोधपुर की अदालत ने वन्य जीवन क़ानून की धारा 51 और 52 के तहत दोषी मानते हुए सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने इस सजा को भी स्थगित कर दिया था. जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले की दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा. इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है.

सलमान के वकील यह साबित करने में लगे हैं कि एय़रगन से हिरण का शिकार नहीं किया जा सकता. सलमान के खिलाफ दर्ज तीसरा मामला कांकाणी में काले हिरण के शिकार से जुड़ा है. इस मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई जारी है. चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है. सलमान पर आरोप है कि उन्होंने जिस बंदूक से हिरणों का शिकार किया था, उसका लाइसेंस खत्म हो चुका था. इस मामले में भी अभी सुनवाई जारी है. सलमान के खिलाफ जोधपुर में दर्ज इन 4 मामलों में से 2 राजस्थान हाईकोर्ट में हैं.

मजदूर नुरुल्ला शरीफ को किसने मारा?
मुंबई के 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में अभिनेता सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. सेशंस कोर्ट से पांच साल की सजा पा चुके सलमान के छूटने पर सवाल भी उठे हैं. सरकार महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है जबकि वरिष्ठ वकील आभा सिंह सरकारी पक्ष पर सलमान को छूटने में मदद का आरोप लगाया है. 

as per ABP :

(AFP Photo)

फैसले के बाद सलमान ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फैसले का सम्मान करता हूं. दुआओं के लिए परिवार और फैंस को शुक्रिया.

दोपहर 1 बजकर 31 मिनट
सलमान बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे

दोपहर 1 बजकर 36 मिनट
सलमान को कोर्ट ने बरी किया

5 मिनट के भीतर 13 साल पुराने केस में सलमान खान को राहत मिल गई और उनके फैंस सड़क पर जश्न मनाने लगे

हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में सलमान को बरी कर दिया क्योंकि न तो ये साबित हो पाया कि सलमान नशे में थे और न ही ये साबित हो पाया कि सलमान कार चला रहे थे.

13 साल तक सेशंस कोर्ट में केस चला था जिसके बाद अदालत ने सलमान को पांच साल की सजा सुनाई थी. सलमान ने हाईकोर्ट में अपील की और सात महीनों में जिन दलीलों के आधार पर सलमान दोषी साबित हुए थे वो हाईकोर्ट में टिक नहीं पाई.

अब हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं. आभा सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना ने भी फैसले पर सवाल उठाए हैं. अरविंद भोसले ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. कमाल को कोर्ट में नहीं बुलाया गया. पाटिल की मौत का पता नहीं लगाया गया. ये बड़े सवाल खड़े करता है.

अब महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद ही सोमवार तक ये फैसला कर पाएंगे कि इसके खिलाफ अपील करनी है या नहीं.

हालांकि सलमान के बरी होने पर उठे सवालों से पहले फैसला सुनाते हुए जज ए आर जोशी ने कहा है कि जनता की भावना और मीडिया की ओर से बनाए माहौल पर बहकर कोर्ट फैसला नहीं देता. कोर्ट के सामने जो सबूत पेश किए जाते हैं उनके आधार पर विश्लेषण किया जाता है.

अब तेरह साल बाद सलमान आजाद हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि फुटपाथ पर सोते हुए जान गंवाने वाले मजदूर नुरुल्ला शरीफ को किसने मारा?

‘हिट एंड रन’ मामले में प्रमुख गवाह पुलिस बॉडीगार्ड रवींद्र पाटिल थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. पाटिल इस केस के बारे में सब कुछ जानता थे. दुर्घटना के समय वे सलमान ख़ान के अंगरक्षक के तौर पर उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे. पाटिल में गवाही देते हुए कहा था कि सलमान खान हादसे के समय कार चला रहे थे. पाटिल ने यह भी कहा था कि सलमान ने उस वक्त शराब पी थी.

पाटिल ने क्या कहा था-
पाटिल ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि दुर्घटना के वक्त वो सलमान की बगल में बैठे हुए थे. पाटिल ही थे जिन्होंने दुर्घटना के बाद शिकायत दर्ज कराई और सलमान पर शराब के असर में होने का आरोप लगाया.

पाटिल कहना था कि उन्होंने सलमान को चेतावनी दी थी, लेकिन वो इसके बावजूद बेतहाशा गाड़ी चलाते रहे.हालांकि उसने दुर्घटना के समय अशोक सिंह के वाहन चलाने के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा. बचाव पक्ष ने रवींद्र पाटिल को ‘झूठा’ कहा था और दावा किया था कि वह दुर्घटना के समय सो रहा था. 

हालांकि पाटिल ने बाद में अपने बयान से मुकर गया था. इसके बाद उसे पुलिस से सस्पेंड कर दिया गया था. पाटिल की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी. रवींद्र अचानक घर से लापता हो गया था. 2007 में वह एक अस्पताल में मिला. अस्पताल आने से पहले उसे सड़कों पर भीख मांगते हुए भी देखा गया था. वर्ष 2007 में टीबी से उनकी मौत हो गई.

सलमान के वकील ने मांग की थी कि पाटिल के बयान को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उसका निधन हो गया है और वह पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं है. अदालत ने पाटिल की गवाही को दर्ज कर लिया और कहा कि वह उसकी गवाही की अहमियत के आधार पर फैसला करेगी. कोर्ट ने पाटिल की गवाही को सही मानते हुए सलमान खान को दोषी ठहराया था. कोर्ट ने माना कि वे हादसे के समय गाड़ी चला रहे थे और शराब पी थी.

आपको बता दें कि 28 सितंबर, 2002 को सलमान ने मुंबई के बांद्रा इलाके में अपनी कार से पटरी पर सो रहे पांच लोगों को कुचल दिया था. जिनमें से एक की मौत हो गई थी और चार लोग घायल हुए थे.
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