as per ABP :
नई दिल्ली : 'ऑड-ईवन' फार्मूले को लेकर दिल्ली सरकार के लिए राहत की खबर है. इस योजना पर रोक लगाने संबंधित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. योजना को अव्यवहारिक बताते हुए इसके खिलाफ याचिका दी गई थी. इसके बाद अब एक जनवरी से यह व्यवस्था लागू होगी.
हाईकोर्ट ने कहा है कि यह अंतिम फैसला नहीं है और याचिका भी बहुत जल्दबाजी में की गई है. सरकार ने यह व्यवस्था 15 दिनों के लिए लागू की है और फिर री-व्यू करने की बात कही है. हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 23 दिसंबर को है. उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कार चलाने का विशेष प्लान तैयार किया है.
इसमें ऑड और ईवन नंबर के हिसाब से दिल्ली में कारें चलेंगी. महीने की 1, 3, 5, 7, 9, 11,13 और 15 तारीख को ऑड नंबर वाली गाड़ियां दौड़ेंगी. इसी तरह महीने की 2, 4, 6, 8,10,12 और 14 तारीख को ईवन नंबर वाली गाड़ियां दिल्ली में दौड़ती नजर आएंगी. देश के मुख्य न्यायाधीश ने पहले ही इस व्यवस्था का समर्थन किया है.
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