--
-- --
--
--
Sponsored Links:-
-- --
--
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुभाष सिंह
ने इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक शाखा कर्वी के बैंक पारण अधिकारी को गबन के
मामले में सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। फैसला आने के बाद आरोपी को
बांदा जेल भेजा गया है।
अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि
17 मई 2005 को इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक कर्वी के तत्कालीन शाखा प्रबंधक
एमपी सिंह ने अपने ही बैंक के पारण अधिकारी रामलाल वर्मा के खिलाफ कर्वी
कोतवाली में गबन करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में न्यायाधीश ने
दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सात वर्ष
के कारावास की सजा सुनाई है।
0 comments:
Post a Comment