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शिवपुरी। जिला न्यायालय के विशेष
न्यायाधीश श्री राम दिनकर ने एक वर्ष पुराने बलात्कार के मामले में 2
आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा का फैसला दिया
है। साथ ही 8-8 हजार रुपए का जुर्माना आरोपियों को अलग से भुगतना होगा।
मामले की पैरवी एडवोकेट स्वरूपनारायण भान ने की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 22 अगस्त 2015 को पोहरी के नयागांव से आरोपी राजू
पुत्र पदमू माले मराठा निवासी राहुल मिल के पीछे वार्ड 7 श्योपुर व रामबाबू
उर्फ मंगे पुत्र हरीराम आदिवासी निवासी उकवाद थाना बमौरी जिला गुना से दो
नाबालिग युवतियों को बहला फुसलाकर ले गए थे।
इसके बाद आरोपियों ने मिलकर दोनों नाबालिगों के साथ अलग-अलग स्थानों पर ले
जाकर बतात्कार किया। इसके बाद नाबालिग जब आरोपियों के चंगुल से छूटकर वापस
लौटीं तो पूरी घटना परिजनों को सुनाई। इसके बाद परिजनों के साथ दोनों
नाबालिग थाने पहुंची जहां आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर चालान न्यायालय
में पेश किया गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को विशेष न्यायाधीश
ने यह फैसला सुनाया।
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