काम की बात: जानें दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने के नए नियम...............online updates by police prahari news

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब 1 जनवरी से दिल्ली में एक गाड़ी रोज इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी. यानी अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर ऑड यानी विषम है तो वो एक दिन और इवेन यानी सम नंबर है तो एक दिन चलाई जा सकेंगी.
as per ABP:

दिल्ली सरकार का ये फैसले दिल्ली हाईकोर्ट के केंद्र और दिल्ली सरकारों की उस फटकार के दूसरे दिन आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में लोग गैस चेंबर में रह रहे हैं.


आइए जानें दिल्ली सरकार के नए फैसले का क्या मतलब है.

1. एक जनवरी 2016 से एक दिन ऑड नंबर गाड़ी चलेगी तो दूसरे दिन इवेन नंबर गाड़ी चलेगी. यानी अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर 1 3 5 7 9 है तो वो ऑड नंबर है और वो एक दिन चेलगी तो दूसरे दिन 2 4 6 8 0 आखिरी नंबर वाली गाड़ी यानी इवेन नंबर वाली गाड़ी चलेगी.

2. आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार से शुक्रवार को हर रोज़ करीब 27 लाख गाड़ियों सड़कों पर होती है.

3. दिल्ली सरकार का ये फैसला सीएनजी से चलने वाली बसें, टैक्स और ऑटो रिक्शा पर लागू नहीं होगा.

4. हर रोज़ दिल्ली की सड़को पर 1500 नई गाड़ियां जोड़ी जाती हैं.
 5. दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बदरपुर पावर प्लांट को बंद करने का एलान किया है. ये एनटीपीसी का प्लांट है जो कोयले से चलता है.

6. सरकार ने एक मोबाइल एप लॉन्च करने का फैसला किया है. जिसकी मदद से सड़क नियमों को तोड़ने वाले के खिलाफ शिकायत की जा सकेगी.

7. इसी तरह की व्यवस्था चीन की राजधानी बीजिंग में है. साल 2013 में बीजिंग में इस तरह की व्यवस्था लागू की गई.

8. दिल्ली सरकार का ये फैसला दिल्ली में पंजीकृत करीब 90 लाख वाहनों पर लागू होगा.

9. दिल्ली में प्रदूषण स्तर खरतनाक स्थिति में पहुंच गया है. नई रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सहे जा सकने से 10 से 16 गुणा ज्यादा प्रदूषण है.
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