क्राइम न्यूज़ : यूपी के बिजनौर में एसिड अटैक की सनसनीखेज घटना से लोग दहल उठे. यहां शादी से इनकार करने पर एक लड़की ने युवक पर तेजाब डाल दिया. युवक बुरी तरह झुलस गया है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.
जानकारी के मुताबिक, जिले के ईनामपुरा गांव में सूरज नामक युवक को आरोपी लड़की ने अपने जन्मदिन पर घर बुलाया. वहां युवती के पूरे परिवार के साथ सूरज ने खाना खाया. इसके बाद वह जैसे ही चलने के लिए तैयार हुआ युवती ने उसके उपर तेजाब डाल दिया.
पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था. लेकिन युवक की शादी कहीं और तय हो गई थी. इससे लड़की नाराज थी. डॉक्टरों के अनुसार सूरज का चेहरा और शरीर 50 फीसदी तक झुलस गया है. लड़की के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है.
जघन्य अपराध की श्रेणी में है एसिड अटैक
बताते चलें कि केंद्र सरकार ने एसिड अटैक को जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखा है. ऐसे केस में आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जा सकती है. इसकी सुनवाई आईपीसी की धारा 376A के तहत 60 दिनों में पूरी होने की बात कही गई है.
बताते चलें कि केंद्र सरकार ने एसिड अटैक को जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखा है. ऐसे केस में आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जा सकती है. इसकी सुनवाई आईपीसी की धारा 376A के तहत 60 दिनों में पूरी होने की बात कही गई है.
एसिड अटैक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- पीड़ित को कम से कम 3 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश.
- मुआवजे की एक लाख की रकम 15 दिनों के अंदर देना होगा.
- बचे हुए दो लाख रुपये दो महीने के अंदर ही देना होगा.
- मुख्य सचिव को इस आदेश के पालन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया.
- 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तेजाब नहीं बेचा जाएगा.
- तेजाब की खरीद-बिक्री के लिए विक्रेताओं को अलग से एक रजिस्टर रखना होगा.
- बिना पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और वजह के एसिड नहीं दिया जाएगा.
- मेडिकल और शिक्षा के उद्देश्य से एसिड खरीदने से पहले एसडीएम से आदेश लेना होगा.
- एसडीएम एसिड के इस्तेमाल की निगरानी भी करेंगे.
- निर्देशों का पालन नहीं करने पर 50 हजार का जुर्माना.
- पीड़ित को कम से कम 3 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश.
- मुआवजे की एक लाख की रकम 15 दिनों के अंदर देना होगा.
- बचे हुए दो लाख रुपये दो महीने के अंदर ही देना होगा.
- मुख्य सचिव को इस आदेश के पालन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया.
- 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तेजाब नहीं बेचा जाएगा.
- तेजाब की खरीद-बिक्री के लिए विक्रेताओं को अलग से एक रजिस्टर रखना होगा.
- बिना पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और वजह के एसिड नहीं दिया जाएगा.
- मेडिकल और शिक्षा के उद्देश्य से एसिड खरीदने से पहले एसडीएम से आदेश लेना होगा.
- एसडीएम एसिड के इस्तेमाल की निगरानी भी करेंगे.
- निर्देशों का पालन नहीं करने पर 50 हजार का जुर्माना.
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