as per ABP :
नई दिल्ली: दिल्ली में डीजल से चलने वाली बड़ी डीजल गाड़ियों को लेकर आया है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला. 2005 से पहले की डीजल गाड़ियां दिल्ली में नहीं चल सकेंगी.
सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से 2000 सीसी से ज्यादा पावर की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है.
2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद होने का मतलब है कि अब दिल्ली में इनोवा, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, एंडेवर, टाटा सफारी जैसी एसयूवी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रोल पर लगने वाले ग्रीन टैक्स को डबल कर दिया है.
0 comments:
Post a Comment