डांस बार' में सीसीटीवी की शर्त, हरी झंडी के बाद भी रोड़ा...............online updates by police prahari news

'डांस बार' में सीसीटीवी की शर्त, हरी झंडी के बाद भी रोड़ा
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद भी मुंबई में डांस बार के शुरू होने की राह आसान नहीं दिख रही है. डांस बार का लाइसेंस जारी करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कड़े नियमों का जो ड्राफ्ट बनाया है, उस पर विवाद छिड़ गया है. सबसे बड़ा विवाद डांस बार में सीसीटीवी के जरिये नजर रखने पर हो रहा है. मुंबई डांस बार एसोसिएशन के अलावा महिला आयोग भी इन नियमों पर फिर से विचार करने की बात कह रहा है.
‘डांस बार’ पर महाराष्ट्र सरकार के नए नियम :
– सीसीटीवी के जरिये डांस बार की लाइव स्ट्रिमिंग नजदीकी पुलिस थाने में की जाएगी.
– इसके अलावा, डांस बार में सिर्फ 4 लड़कियां ही बारगर्ल के तौर पर काम कर सकेंगीं.
– डांस बार में काम करने वाली लड़कियों की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए.
– डांस बार में ग्राहकों और लड़कियों के बीच 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए.
– नए नियम में डांस बार में ग्राहकों के रुपए उड़ाने और लड़कियों के साथ ठुमके लगाने पर भी रोक लगाने की भी बात है.
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