नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज हिन्दी फिल्म ‘ग्रांड मस्ती’ के प्रसारण पर लगी रोक हटा दी. इस फिल्म को टीवी पर प्रसारण लायक बनाने के लिए इसके 218 सीन को हटाया गया है.
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फिल्म के प्रसारण को अनुमति देते हुए मुख्य जज जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने स्पष्ट किया कि फिल्म का प्रदर्शन सिनेमैटोग्राफी कानून, 1952 के प्रावधानों के संदर्भ में नियमों का सख्ती से पालन करते हुए किया जाए.
यह आदेश एक मीडिया समूह की याचिका पर आया जिसमें उनके एक चैनल पर इस फिल्म के प्रसारण को अनुमति देने का अनुरोध किया गया क्योंकि हाई कोर्ट ने 21 अगस्त को टीवी पर इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी.
हाई कोर्ट का 21 अगस्त का आदेश एक जनहित याचिका पर आया था जिसमें फिल्म के टीवी पर प्रसारण पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था. यह याचिका इदारा गोपी चंद ने अपने वकील गौरव बंसल के जरिये दायर की थी.
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