नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज सुबह दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) को फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी टेस्ट श्रृंखला के आखिरी मैच की मेजबानी की अनुमति दे दी.
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हाईकोर्ट ने DDCA से कहा की वो जल्द से जल्द दिल्ली सरकार को 1 करोड़ का मनोरंजन कर अदा करें. इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मैच के NOC नहीं रोकने के लिए कहा. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह बकाया मनोरंजन कर के संबंध में अगला आदेश आने तक डीडीसीए के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाए.
जिससे अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले चौथे टेस्ट की मेजबानी फिरोज़शाह कोटला को मिल गई है.
इससे एक दिन पहले न्यायाधीश बी. डी. अहमद और न्यायाधीश संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने दक्षिण दिल्ली महानगर निगम को गुरुवार तक एक से 10 दिसंबर की अवधि के लिए डीडीसीए को प्रोविजनल ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट देने का निर्देश भी दिया था.
दिल्ली सरकार ने ही यह सुझाव दिया था कि उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इस मामले की देखरेख और डीडीसीए के राजस्व से जुड़े मामले की पड़ताल के लिए नियुक्त किया जा सकता है.
डीडीसीए ने एसडीएमसी को पीओसी सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
भारत चार मैचों की श्रृंखला में दो मैचों के बाद 1-0 की बढ़त बनाए हुए है. तीसरा मैच 25 नवंबर से नागपुर में खेला जाएगा, जबकि फिरोजशाह कोटला में श्रृंखला का आखिरी मैच तीन दिसंबर से शुरू होगा.
डीडीसीए के उपाध्यक्ष चेतन चौहान ने मुकुल मुद्गल क नियुक्ति का स्वागत किया है.
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