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सीवान: बिहार के सीवान
जिले की एक अदालत ने पूर्व सांसद दिवंगत उमाशंकर सिंह के पुत्र और बीजेपी
से निलंबित नेता जितेन्द्र स्वामी को अपहरण कर हत्या करने के आरोप में
उम्रकैद और 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी।
जिला एवं सत्र न्यायधीश (द्वितीय) अवधेश
कुमार दुबे ने वर्ष 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महाराजगंज
विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी के भाई भरत सिंह के अपहरण और हत्या के
मामले में जितेन्द्र स्वामी को आज उम्रकैद और 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा
सुनायी। पिछले 11 अगस्त को अदालत ने इस मामले में स्वामी को दोषी करार
दिया था।
आपको बता दें कि भरत सिंह का अपहरण 15
फरवरी वर्ष 2000 को हुआ था और उनका शव दो दिन बाद बरामद हुआ था। उस मामले
में मृतक के परिजनों द्वारा जितेंद्र स्वामी के खिलाफ स्थानीय थाना में
प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
इस मामले में 17 अप्रैल 2012 को कोर्ट ने
पहले साक्ष्य के अभाव में जितेंद्र स्वामी को बरी घोषित कर दिया था जिसके
खिलाफ भरत सिंह के परिजनों ने पटना हाईकोर्ट में अपील की थी और हाईकोर्ट ने
इस मामले को पुनर्विचार किए जाने का आदेश दिया था।
जितेंद्र स्वामी 2009 के लोकसभा चुनाव के
दौरान महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी थे। अभी वे बीजेपी
में हैं और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में दरौंधा विधानसभा क्षेत्र से
बीजेपी प्रत्याशी रहे थे।
बीजेपी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता विनोद
नारायण झा ने बताया कि इस मामले में अभियुक्त बनाए जाने के दिन ही स्वामी
को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था।
उन्होंने कहा कि इस मामले में स्वामी को सजा सुनाए जाने पर उनकी पार्टी द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।
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