सासू माँ दहेज न मांगे, यह हो ही नहीं सकता

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‘कोई सास दहेज न मांगे, यह हो ही नहीं सकता। दहेज की मांग और सास का चोली दामन का साथ है।’ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा और शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने शुक्रवार को ये टिप्पणियां करते हुए एक मामले में सास को दहेज प्रताड़ना के मुकदमे में जमानत देने से इनकार कर दिया।

अपील खारिज: महाराष्ट्र के एक मामले में शीर्ष अदालत में आरोपी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि सास 70 साल की है। उसे जमानत दी जानी चाहिए। वकील ने कहा कि सास ने न तो कभी दहेज की मांग की और न ही बहू को प्रताड़ित किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। दहेज की मांग सास के लिए अभिशाप की तरह है। दहेज प्रताड़ना के लगभग हर मुकदमे में यह अभिशाप उसका पीछा करता है। यह कहते हुए कोर्ट ने जमानत के लिए दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।

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