DIG को दो साल की सजा...

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न्यूज़: जयपुर की एक अदालत ने सोमवार को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (नागरिक अधिकार) सत्य नारायण खींची को 16 साल पहले पुलिस स्टेशन में तीन लोगों को बेरहमी से पीटने के लिए दो साल की सजा सुनाई है. उस वक्त खींची राजसमंद में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे.
राजसमंद के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट भानु कुमार ने खींची को अपराधी बताते हुए उसकी सजा को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है ताकि अफसर डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में अपील कर सके.
आरोपियों को बुरी तरह पीटा
केस के मुताबिक वर्ष 2000 में एक समुदाय के लोगों ने तीन लोगों के खिलाफ उनकी धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था. जिसके बाद उन्हें राजसमंद के स्थानीय पुलिस स्टेशन लाया गया जहां एसएचओ के ऐतराज जताने के बावजूद खींची ने उन्हें बुरी तरह पीटा था.
धारा 355 के तहत खींची के खिलाफ मामला दर्ज
तीनों लोगों पर सीआरपीसी की धारा 151 के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. अगले दिन जमानत पर रिहा होने के बाद उनकी मेडिकल जांच हुई जिसमें उनके टॉर्चर की बात सामने आई. जिसके बाद उन्होंने खींची के खिलाफ आईपीसी की धारा 355 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी.

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