--
--
-Sponsor-
--
क्राइम न्यूज़: हिट एंड रन मामले में महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2002 में मुंबई में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की घटना के समय बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान केवल शराब के नशे में ही नहीं थे, बल्कि अपनी एसयूवी गाड़ी भी वही चला रहे थे. महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सलमान खान को बरी करने का बंबई हाईकोर्ट का निर्णय रद्द करने का अनुरोध किया है.
न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ के सामने महाराष्ट्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट के निर्णय को विकृत, अनुचित और पूरी तरह न्याय का उपहास करने वाला करार दिया. उन्होंने कहा कि सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे. गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के रूप में उनके ड्राइवर को पेश करने का तथ्य घटना के 13 साल बाद सोच-विचार कर लाया गया.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ इस अपील पर अगली सुनवाई 12 फरवरी करेगी. फिलहाल सलमान खान को नोटिस जारी नहीं किया गया है, क्योंकि कोर्ट पहले खुद आश्वस्त होना चाहता है कि घटना वाली रात गाड़ी कौन चला रहा था. रोहतगी ने कहा कि सलमान के अलावा इस गाड़ी में उनके साथ उनका गायक दोस्त कमाल खान और एक सिपाही था. उनके बयानों से स्पष्ट है कि वही गाड़ी चला रहे थे.
नंदा हिट एंड रन केस का हवाला
उन्होंने आगे बताया कि सलमान खान के खून के नमूने में शराब की मात्रा स्वीकृत सीमा से अधिक मिली थी. ये नमूने 12 घंटे बाद लिए गए थे. यह स्वीकार्य तथ्य है कि 2002 में अभिनेता के पास वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था. संजीव नंदा हिट एंड रन केस का हवाला देते हुए सलमान को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया. कोर्ट के सामने हादसे में जान गंवाने वालों के बारे में भी कहा गया.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया था बरी
सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने सलमान को हिट एंड रन मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद सलमान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद पहले बॉलीवुड एक्टर को जमानत दे दी गई और फिर सुनवाई के बाद उन्हें बरी कर दिया गया. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके इस मामले में सुनवाई की अपील की थी.
क्या है हिट एंड रन मामला
आरोप है कि 28 सितंबर 2002 की रात बांद्रा में एक बेकरी के बाहर सो रहे पांच लोगों पर सलमान खान की लैंड क्रूजर कार चढ़ा दी गई थी. इस मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हो गए थे. कहा जाता है कि उस समय सलमान वहां से निकल लिए थे. पहले उन पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला चला, लेकिन बाद में गैर-इरादतन हत्या का मामला भी चलाया गया.
latest hindi news update by police prahari news
-- Sponsored Links:-
--
-Sponsor-
--
क्राइम न्यूज़: हिट एंड रन मामले में महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2002 में मुंबई में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की घटना के समय बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान केवल शराब के नशे में ही नहीं थे, बल्कि अपनी एसयूवी गाड़ी भी वही चला रहे थे. महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सलमान खान को बरी करने का बंबई हाईकोर्ट का निर्णय रद्द करने का अनुरोध किया है.
न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ के सामने महाराष्ट्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट के निर्णय को विकृत, अनुचित और पूरी तरह न्याय का उपहास करने वाला करार दिया. उन्होंने कहा कि सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे. गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के रूप में उनके ड्राइवर को पेश करने का तथ्य घटना के 13 साल बाद सोच-विचार कर लाया गया.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ इस अपील पर अगली सुनवाई 12 फरवरी करेगी. फिलहाल सलमान खान को नोटिस जारी नहीं किया गया है, क्योंकि कोर्ट पहले खुद आश्वस्त होना चाहता है कि घटना वाली रात गाड़ी कौन चला रहा था. रोहतगी ने कहा कि सलमान के अलावा इस गाड़ी में उनके साथ उनका गायक दोस्त कमाल खान और एक सिपाही था. उनके बयानों से स्पष्ट है कि वही गाड़ी चला रहे थे.
नंदा हिट एंड रन केस का हवाला
उन्होंने आगे बताया कि सलमान खान के खून के नमूने में शराब की मात्रा स्वीकृत सीमा से अधिक मिली थी. ये नमूने 12 घंटे बाद लिए गए थे. यह स्वीकार्य तथ्य है कि 2002 में अभिनेता के पास वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था. संजीव नंदा हिट एंड रन केस का हवाला देते हुए सलमान को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया. कोर्ट के सामने हादसे में जान गंवाने वालों के बारे में भी कहा गया.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया था बरी
सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने सलमान को हिट एंड रन मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद सलमान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद पहले बॉलीवुड एक्टर को जमानत दे दी गई और फिर सुनवाई के बाद उन्हें बरी कर दिया गया. इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके इस मामले में सुनवाई की अपील की थी.
क्या है हिट एंड रन मामला
आरोप है कि 28 सितंबर 2002 की रात बांद्रा में एक बेकरी के बाहर सो रहे पांच लोगों पर सलमान खान की लैंड क्रूजर कार चढ़ा दी गई थी. इस मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हो गए थे. कहा जाता है कि उस समय सलमान वहां से निकल लिए थे. पहले उन पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला चला, लेकिन बाद में गैर-इरादतन हत्या का मामला भी चलाया गया.
latest hindi news update by police prahari news
-- Sponsored Links:-
0 comments:
Post a Comment