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मुंबई/पेशावर : साल 2012 में लापता मुंबई निवासी एक भारतीय इंजीनियर हामिद नेहाल अंसारी को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में तीन साल जेल की सजा सुनाई। वह कथित रूप से इंटरनेट के माध्यम से दोस्त बनी एक लड़की से मिलने अफगानिस्तान के रास्ते गैरकानूनी तरीके से पाकिस्तान में जा घुसा था।
इंजीनियर के माता-पिता ने पड़ोसी देश के अधिकारियों से दया दिखाने और उनके बेटे को मानवीय आधार पर रिहा करने का अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि हामिद अंसारी नाम का यह इंजीनियर सोशल मीडिया के जरिए बनी अपनी प्रेमिका से मिलने 2012 में अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान जा पहुंचा था। पाकिस्तान की एक खाप ने उसकी प्रेमिका की जबर्दस्ती शादी करने का फरमान सुनाया था। अंसारी की मां फौजिया अंसारी के मुताबिक उस लड़की को बचाने के लिए पाकिस्तान गया था।
इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले 31 वर्षीय हामिद अंसारी की मां फौजिया अंसारी ने कहा, ‘मैं भारत और पाकिस्तान सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे मेरे बेटे के मामले को दया की भावना से और राजनीति से ऊपर उठ कर देखें।’ हामिद अंसारी पाकिस्तान की अदालत में तीन साल से जेल में बंद है।
हामिद अंसारी वर्ष 2012 में अवैध तरीके से अफगानिस्तान से पाकिस्तान गया था। ऐसा बताया जाता है कि वह एक लड़की के प्रेम में उससे मिलने पाकिस्तान गया था जिससे ऑनलाइन बातचीत के जरिए उसकी दोस्ती हुई थी। वह पाकिस्तान जाने के बाद लापता हो गया था। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तानी सैन्य अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया जिसने हामिद अंसारी को जासूसी करने का दोषी ठहराया।
हामिद अंसारी के माता-पिता ने पाकिस्तान की एक अदालत में उस समय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जब उन्हें जनवरी में पता चला कि उनका बेटा पाकिस्तानी सेना की हिरासत में है। उसे पाकिस्तान के खबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट शहर में रविवार को दोषी ठहराया गया और पेशावर केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया।
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