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सुप्रीम कोर्ट ने सेामवार को एक याचिका पर
सुनवाई के दौरान कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीवन भर सरकारी भवनों पर कब्जा
जमाए नहीं रख सकते हैं।
कोर्ट ने इसे गलत ठहराते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो महीने के अंदर आवास खाली करने को कहा है।
याचिका यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिए गए सरकारी आवासों के संदर्भ में दी गई थी।
गौरतलब है कि पूर्व सीएम मायावती, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, राम नरेश यादव के पास अभी भी सरकारी बंगले हैं।
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