ONO : महमूद फारूकी को हुई 7 साल की सजा

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नई दिल्ली: फिल्म 'पीपली लाइव' के सह निर्देशक महमूद फारूकी को विदेशी महिला से रेप (376) के जुर्म मे साकेत कोर्ट ने 7 साल सजा सुनाई है  साथ ही दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। सरकारी वकील ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि इस मामले में फारूकी को अधिकतम उम्रकैद की सजा दी जाए क्योंकि दोषी ने पीड़िता को शारीरिक ही नहीं बल्कि वो मानसिक आघात दिया है जो उसे ताउम्र झेलना पड़ेगा।
जुर्माना न भरने की स्थिति में 3 महीने की सजा और काटनी होगी। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट में बहस के दौरान दिल्ली पुलिस ने फारुकी के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की थी।
फारुकी पर एक 35 साल की एक अमेरिकन रिसर्च स्कॉलर ने रेप का आरोप लगाया था। 30 जुलाई को कोर्ट ने फारुकी को रेप के मामले में दोषी करार दिया था।बता दें कि पीपली लाइव की डायरेक्टर फारुकी की पत्नी अनुषा रिजवी थीं।
क्या था ये मामला
कोलंबिया यूनिवर्सिटी की 35 वर्षीय अमेरिकी छात्रा ने फारूकी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जो अपने डॉक्टरेट थीसिस के लिए शोध करने भारत आई थीं. यह घटना 28 मार्च 2015 की है।
पीड़िता पीएचडी के सिलसिले में रिसर्च के लिए दिल्‍ली आई थी. उसकी रिसर्च गोरखपुर की गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी से जुड़ी थी। पुलिस के अनुसार, पीड़ित छात्रा एक कॉमन फ्रेंड के जरिये फारूकी के संपर्क में आई. वह रिसर्च में मदद के लिए 28 मार्च 2015 को सुखदेव विहार स्थित आरोपी के घर गई, जहां फारूकी ने उसका यौन उत्‍पीड़न किया।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि फारूकी भी गोरखपुर के रहने वाले हैं. पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि जब यह घटना घटी, तक फारूकी नशे में थे। घटना के बाद पीड़िता ने फारूकी को यूएस से मेल किया, जिसके जवाब में उन्‍होंने पीड़िता को दो पन्ने के मेल में माफीनामा लिखकर भेजा।वहीं, फारू़की की पत्‍नी ने भी मेल पर पीड़िता से माफी मांगते हुए उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कही थी।


  

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