--
-- --
--
बिसाहड़ा कांड में भीड़ के गुस्से का शिकार हुए अखलाख के घर से बरामद किया गया मांस बकरे का नहीं गाय का था। पुलिस ने यह मांस अखलाख के घर से जब्त किया था। मंगलवार को मांस की रिपोर्ट जिला न्यायालय ने आरोपियों को दी है। मथुरा फॉरेंसिंक लैब की यह रिपोर्ट पुलिस को सितंबर, 2015 में ही मिल गई थी।
बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर, 2015 की रात भीड़ ने अखलाख के घर पर हमला कर दिया था। गांव के मंदिर से ऐलान किया गया था कि किसी ने गौ हत्या की है। भीड़ ने अखलाख के घर की तलाशी ली थी। उसके फ्रिज से मांस बरामद हुआ था। भीड़ ने अखलाख को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। जबकि उसके छोटे बेटे दानिश को अधमरा कर डाला। दादरी के उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने रिपोर्ट दी थी कि मांस बकरे का है लेकिन पुष्टि के लिए फोरेंसिक लैब से जांच करवा ली जाए। मथुरा फोरेंसिंक लैब ने रिपोर्ट 03 अक्तूबर को दादरी के उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भेज दी थी।
प्रशासन और पुलिस ने कोर्ट को नहीं दी थी रिपोर्ट
मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी विशाल राणा को मांस की फोरेंसिक रिपोर्ट दी है। जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि मांस गाय का है। जिला प्रशासन और पुलिस ने यह रिपोर्ट अदालत में दाखिल नहीं की थी। जिसके लिए विशाल राणा ने जिला न्यायधीश की अदालत में अर्जी दी। अभियोजन पक्ष ने विरोध किया। बताया कि रिपोर्ट को मुकदमे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। जिला जज ने आदेश दिया कि रिपोर्ट आरोपियों को दी जानी चाहिए।
मांस को जांच के लिए 03 अक्तूबर, 2015 को मथुरा फोरेंसिक लैबोरेटरी भेजा गया था। उसी दिन वैज्ञानिकों ने जांच की और रिपोर्ट दादरी के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को को दे दी थी। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह रिपोर्ट दादरी के डीएसपी अनुराग सिंह को दी थी। दरअसल, पुलिस लगातार इंकार कर रही थी कि रिपोर्ट उसके पास नहीं है।
-- Sponsored Links:-
-- --
--
बिसाहड़ा कांड में भीड़ के गुस्से का शिकार हुए अखलाख के घर से बरामद किया गया मांस बकरे का नहीं गाय का था। पुलिस ने यह मांस अखलाख के घर से जब्त किया था। मंगलवार को मांस की रिपोर्ट जिला न्यायालय ने आरोपियों को दी है। मथुरा फॉरेंसिंक लैब की यह रिपोर्ट पुलिस को सितंबर, 2015 में ही मिल गई थी।
बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर, 2015 की रात भीड़ ने अखलाख के घर पर हमला कर दिया था। गांव के मंदिर से ऐलान किया गया था कि किसी ने गौ हत्या की है। भीड़ ने अखलाख के घर की तलाशी ली थी। उसके फ्रिज से मांस बरामद हुआ था। भीड़ ने अखलाख को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। जबकि उसके छोटे बेटे दानिश को अधमरा कर डाला। दादरी के उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने रिपोर्ट दी थी कि मांस बकरे का है लेकिन पुष्टि के लिए फोरेंसिक लैब से जांच करवा ली जाए। मथुरा फोरेंसिंक लैब ने रिपोर्ट 03 अक्तूबर को दादरी के उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भेज दी थी।
प्रशासन और पुलिस ने कोर्ट को नहीं दी थी रिपोर्ट
मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी विशाल राणा को मांस की फोरेंसिक रिपोर्ट दी है। जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि मांस गाय का है। जिला प्रशासन और पुलिस ने यह रिपोर्ट अदालत में दाखिल नहीं की थी। जिसके लिए विशाल राणा ने जिला न्यायधीश की अदालत में अर्जी दी। अभियोजन पक्ष ने विरोध किया। बताया कि रिपोर्ट को मुकदमे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। जिला जज ने आदेश दिया कि रिपोर्ट आरोपियों को दी जानी चाहिए।
मांस को जांच के लिए 03 अक्तूबर, 2015 को मथुरा फोरेंसिक लैबोरेटरी भेजा गया था। उसी दिन वैज्ञानिकों ने जांच की और रिपोर्ट दादरी के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को को दे दी थी। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह रिपोर्ट दादरी के डीएसपी अनुराग सिंह को दी थी। दरअसल, पुलिस लगातार इंकार कर रही थी कि रिपोर्ट उसके पास नहीं है।
-- Sponsored Links:-
0 comments:
Post a Comment