2 लाख रुपये से महंगी वस्तुओं की खरीदारी पर 1% टैक्स

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नई दिल्ली: 2 लाख रुपये से अधिक कीमत की वस्तुओं और सेवाओं की नकद खरीदारी पर एक जून यानी आज से स्रोत पर एक फीसदी टैक्स कलेक्शन किया जाएगा. हालांकि इसमें ज्वैलरी शामिल नहीं है। 
टैक्स अधिकारियों ने कहा कि 5 लाख रुपये से अधिक मूल्य की ज्वैलरी और 2 लाख रुपये से अधिक के सर्राफा पर मौजूदा 1 फीसदी स्रोत पर टैक्स कलेक्शन (टीडीएस) बना रहेगा। 
आयकर विभाग एक जुलाई 2012 से 2 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के सर्राफा और 5 लाख रुपये से अधिक के गहनों की खरीद पर 1 फीसदी टीडीएस लगा रहा है। अधिकारियों के अनुसार यह स्थिति बनी हुई है और स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। 
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 2016-17 के बजट में दो लाख रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद पर 1 फीसदी टीडीएस लगाने का प्रस्ताव किया था। इसके अलावा, विकल्प कारोबार पर कल से सिक्योरिटी ट्रांजेक्श्न टैक्स (एसटीटी) 0.05 फीसदी लगेगा. फिलहाल एसटीटी 0.017 फीसदी है।

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