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रेलवे के एक मार्च से कई नियम बदल गए हैं। अब जनरल टिकट खरीदने के लिए समय का ध्यान रखना होगा। 199 किमी तक की यात्रा के लिए तीन घंटे में पूरी करनी होगी। तीन घंटे के बाद जनरल का टिकट अवैध माना जाएगा।
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रेलवे के एक मार्च से कई नियम बदल गए हैं। अब जनरल टिकट खरीदने के लिए समय का ध्यान रखना होगा। 199 किमी तक की यात्रा के लिए तीन घंटे में पूरी करनी होगी। तीन घंटे के बाद जनरल का टिकट अवैध माना जाएगा।
रेलवे टिकटों को लेकर नियमों में बदलाव किया है। जो एक मार्च से लागू हो गए हैं। ट्रेनों में जनरल टिकट के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। पहले द्वितीय श्रेणी का टिकट 24 घंटे के लिए मान्य था।
लेकिन अब 199 किमी तक की दूरी का सफर करने के लिए टिकट केवल तीन घंटे ही मान्य रहेगा। ऐसे में यात्रियों को समय का विशेष ध्यान रखना होगा। टिकट खरीदने के तीन घंटे में अपना सफर पूरा करना होगा। हालांकि टिकट का समय ट्रेन के स्टेशन पर आने और वहां से खुलने से माना जाएगा।
ट्रेन के लेट चलने के कारण देरी का समय भी उसमें मान्य होगा। ऐसे में यात्रियों की मुसीबत बढ़ जाएगी। ट्रेन चेकिंग के समय तीन घंटे से अधिक समय होने पर यात्री से जुर्माना वसूला जाएगा।
लेकिन ट्रेनों की रफ्तार को देखते हुए 199 किमी का सफर तीन घंटे में पूरा होना कुछ ट्रेनों को छोड़कर किसी भी ट्रेन में संभव नहीं है। खासकर पैसेंजर गाड़ियों में इसकी उम्मीद भी बेमानी है। सीनियर डीसीएम पुष्प राज ने बताया कि कुछ नियम पहले से घोषित थे जो एक मार्च से लागू कर दिए गए हैं।
लेकिन ट्रेनों की रफ्तार को देखते हुए 199 किमी का सफर तीन घंटे में पूरा होना कुछ ट्रेनों को छोड़कर किसी भी ट्रेन में संभव नहीं है। खासकर पैसेंजर गाड़ियों में इसकी उम्मीद भी बेमानी है। सीनियर डीसीएम पुष्प राज ने बताया कि कुछ नियम पहले से घोषित थे जो एक मार्च से लागू कर दिए गए हैं।
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