--त्रिशूर : सौर ऊर्जा घोटाले के संबंध में गुरुवार को एक सतर्कता अदालत ने मुख्यमंत्री ओमान चांडी और उर्जा मंत्री आर्यादन मोहम्मद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। त्रिशूर के जांच आयुक्त एवं विशेष न्यायाधीश एस. एस. वासन ने इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने यह आदेश पीडी जोसेफ की निजी शिकायत पर सुनाया।
सतर्कता निदेशक को कहा गया है कि वह इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करे और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जांच पूरी करे। जोसेफ ने कहा कि उनकी शिकायत का आधार सौर ऊर्जा घोटाले की मुख्य आरोपी सरिता एस. नायर के बयानों पर आधारित था जो उसने कल न्यायाधीश शिवाराजन आयोग के समक्ष दिए थे। यह आयोग इस घोटाले की जांच कर रहा है।
जोसेफ ने यह भी कहा कि उन्होंने सबूत के तौर पर आयोग के समक्ष सरिता द्वारा दिए गए बयानों से संबंधित एक सीडी और समाचार पत्रों की कटिंग भी सौंपी थी। चांडी और मोहम्मद पर निशाना साधते हुए सरिता ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के एक नजदीकी को उसने कुल 1.90 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी जबकि ऊर्जा मंत्री को 40 लाख रुपये दिए गए। हालांकि दोनों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया।
इसी बीच आज सुबह कोझीकोड में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप माकपा और कुछ बार मालिकों के एक धड़े द्वारा तैयार किए गए एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उन्हें इन आरोपों से हराया नहीं जा सकता। सरिता ने कोच्चि में पत्रकारों से कहा कि यदि अदालत निर्देश देगी तो वह सतर्कता अदालत को खुद के साथ सारे सबूत भी सौंप देंगी। वह कानून से भागेगी नहीं
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