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आज पटना हाई कोर्ट में नए उत्पाद अधिनियम पर सुनवाई शुरु हुई और कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद बड़ा फैसला देते हुए इस नए कानून को गलत करार दिया और इसे रद करने का आदेश दिया। इस कानून के रद होने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए शराबबंदी कानून को करारा झटका लगा है।
कोर्ट ने कहा है कि राज्य में अब देशी शराब पर प्रतिबंध रहेगी लेकिन विदेशी शराब पर प्रतिबंध नहीं रहेगी। नई शराबबदी कानून के लागू होने से पहले ही विवाद शुरु हो गया था। नया शराबबंदी कानून दो अक्टूबर से पूरे राज्य में लागू किया जाना था। उससे पहले ही इसे करारा झटका देते हुए दो दिनोें पहले इसे गलत करार दिया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी कराने के लिए नई उत्पाद नीति को मंजूरी देते हुए कहा कि, शराबबंदी को लेकर पहले बनाए गए कानून में कुछ खामियां थी, जिसे दूर करते हुए नया कानून बनाया गया है। जिसे 2 अक्टूबर से पूरे बिहार में लागू कर दिया जाएगा
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पटना।आज पटना हाई कोर्ट ने एतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य मे लागू नए
शराबबंदी कानून को रद कर दिया है। राज्य में नई उत्पाद नीति के तहत राज्य
के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पास कर दिया था। दोनोें सदनोें से पास
होने के बाद राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने भी इसपर मुहर लगा दी थी।
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आज पटना हाई कोर्ट में नए उत्पाद अधिनियम पर सुनवाई शुरु हुई और कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद बड़ा फैसला देते हुए इस नए कानून को गलत करार दिया और इसे रद करने का आदेश दिया। इस कानून के रद होने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए शराबबंदी कानून को करारा झटका लगा है।
कोर्ट ने कहा है कि राज्य में अब देशी शराब पर प्रतिबंध रहेगी लेकिन विदेशी शराब पर प्रतिबंध नहीं रहेगी। नई शराबबदी कानून के लागू होने से पहले ही विवाद शुरु हो गया था। नया शराबबंदी कानून दो अक्टूबर से पूरे राज्य में लागू किया जाना था। उससे पहले ही इसे करारा झटका देते हुए दो दिनोें पहले इसे गलत करार दिया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी कराने के लिए नई उत्पाद नीति को मंजूरी देते हुए कहा कि, शराबबंदी को लेकर पहले बनाए गए कानून में कुछ खामियां थी, जिसे दूर करते हुए नया कानून बनाया गया है। जिसे 2 अक्टूबर से पूरे बिहार में लागू कर दिया जाएगा
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