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नई दिल्ली: बैंकों के करीब 9000 करोड़ के कर्जदार किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के मालिक विजय माल्या की परेशानी कम होने का नाम नही ले रही हैं। बुलंदशहर की सीजेएम कोर्ट ने एक पायलट का वेतन न देने पर विजय माल्या और उनकी एयरलाइंस कंपनी के अधिकारी संजय अग्रवाल के खिलाफ धोखा धड़ी करने का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
आदेश के अनुसार किंग फिशर एयरलांइस कम्पनी में बुलंदशहर के रहने वाले आकाश शर्मा बतौर पायलट कार्यरत थे. किंग फिशर एंयर लाइंस ने अगस्त 2012 से नवंबर 2014 तक पायलट आकाश शर्मा को वेतन नहीं दिया. साथ ही वेतन के साथ काटा गया टीडीएस भी आय कर विभाग में जमा नहीं किया.
आकाश की तरफ से उनके पिता राजेंन्द्र प्रसाद ने कंपनी को नोटिस दिया था. जिसके बाद कंपनी ने एक साल का वेतन तो दे दिया लेकिन वेतन से काटा टीडीएस विभाग में जमा नहीं किया. इस मामले में पुलिस ने भी कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया.
अब सीजेएम कोर्ट ने सभी दस्तावेज देख आठ माह का वेतन नहीं देने और टीडीएस जमा न करने पर पुलिस को विजय माल्या और कंपनी के अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
आकाश की तरफ से उनके पिता राजेंन्द्र प्रसाद ने कंपनी को नोटिस दिया था. जिसके बाद कंपनी ने एक साल का वेतन तो दे दिया लेकिन वेतन से काटा टीडीएस विभाग में जमा नहीं किया. इस मामले में पुलिस ने भी कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया.
अब सीजेएम कोर्ट ने सभी दस्तावेज देख आठ माह का वेतन नहीं देने और टीडीएस जमा न करने पर पुलिस को विजय माल्या और कंपनी के अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
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