Income Tax Department की नयी पेशकश : Tax Calculator

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आयकरदाता आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर के द्वारा अपनी वार्षिक टैक्स देनदारी का पता लगा सकते हैं। व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2016-17 के लिए ऑनलाइन रिटर्न की सुविधा इस बार कुछ जल्द शुरू हो सकती है।

क्या है टैक्स कैलकुलेटर ??

'टैक्स कैलकुलेटर' एक ऑनलाइन कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो टैक्स विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका मकसद टैक्सपेयर्स या रिटर्न फाइल वालो को उनकी टैक्स देनदारी का पता लगाने में उनकी मदद करता है।
टैक्स डिपार्टमेंट के डिस्क्लेमर के अनुसार -" टैक्स कैलकुलेटर , पब्लिक को सिर्फ टैक्स का एक क्विक और आसान तरीका उपलब्ध कराता है।  यह पूरी तरह से सही टैक्स कैलकुलेशन का दावा नहीं करता है।


आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए ई फाइलिंग सुविधा इसी सप्ताह शुरू हो सकती है। आईटीआर-1 फॉर्म वेतन से आय, एकल मकान संपत्ति और अन्य स्रोतों वाले आयकरदाताओं के लिए है। आईटीआर-4 व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार के लोगों के रिटर्न दाखिल करने के लिए है। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि अन्य आईटीआर भी जल्द डाले जाएंगे।

पिछले साल ई-फाइलिंग की सुविधा 1 जुलाई को शुरू हुई थी, क्योंकि आईटीआर फॉर्मों को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ था। इसमें बैंक खातों और विदेशी यात्रा का ब्योरा देने का भी हिस्सा था। इसमें कुल 14 पृष्ठ थे। बाद में विवाद के पश्चात इस फॉर्म को सरलीकृत किया गया और पृष्ठों की संख्या घटाकर तीन कर दी गई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस साल नए फॉर्म 30 मार्च को अधिसूचित कर दिए हैं और आईटीआर 31 जुलाई तक जमा कराए जा सकते हैं। -- Sponsored Links:-
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