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नई दिल्ली/शिमला: प्रियंका गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बड़ती हुई नज़र आ रही हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रियंका की सुरक्षा वाली दलील को ठुकराते हुए नोटिस जारी करके शिमला में उनकी संपत्ति की जानकारी मांगी है।
पहले राज्य सूचना आयुक्त ने प्रियंका से संपत्ति की जानकारी मांगी थी लेकिन प्रियंका ने इससे ये कहते हुए इंकार कर दिया था कि जानकारी देने से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।
प्रियंका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि संपत्ति की जानकारी देने से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी लेकिन अब हार्कोर्ट ने प्रियंका की सुरक्षा वाली दलील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
दरअसल प्रियंका, शिमला के वीवीआईपी इलाके में अपना घर बना रहीं हैं। आर टी आई एक्टिविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य ने पहले इस बाबत राज्य सूचना आयोग में मामला दर्ज करवाकर प्रियंका की संपत्ति के खरीद फिरोक्त और प्रियंका से शिमला की सम्पत्ति का पूरा ब्योरा मांगा था। राज्य सूचना आयुक्त ने प्रियंका से 4 हफ्तों के भीतर अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी देने के आदेश दिए थे लेकिन बाद में प्रियंका ने हिमाचल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा कर ये कहकर जानकारी देने से मना कर दिया था की सम्पत्ति का ब्योरा देने से उनकी जान को खतरा हो सकता है।
जबकि देवाशीष भट्टाचार्य द्वारा प्रियंका के दिल्ली में 35 लोधी एस्टेट के सरकारी बंगले और राहुल गांधी के 12 तुगलक रोड पर स्थित बंगले की आरटीआई के तहत जानकारी मांगने पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पूरी जानकारी दे दी गई थी।
जिसके बाद देवाशीष भट्टाचार्य ने हिमाचल हाईकोर्ट में 16 अप्रैल को याचिका दायर की जिसमें उन्होनें कहा कि जब प्रियंका और राहुल के दिल्ली स्थित सरकारी बंगलों की जानकारी दी जा सकती है तो फिर शिमला में उनकी निजी संपत्ति की जानकारी क्यों नहीं दी जा सकती।
भट्टाचार्य ने अपनी इस याचिका में कहा है की ‘जिस एसपीजी सुरक्षा का हवाला देकर प्रियंका ने शिमला की संपत्ति की जानकारी देने से इनकार किया था और कहा था की ऐसा करने से उनकी जान को खतरा हो सकता है तो क्या यही बात दिल्ली की सम्पत्ति पर लागू नहीं होती।’
अब हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रियंका को नोटिस जारी कर अगले 4 हफ़्तों में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 2 जून को होगी।
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