शिकार मामला: हाईकोर्ट ने किया सलमान खान को बरी

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जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय ने बॉलिवुड अभिनेता सलमान खान को बरी कर दिया है। सलमान ने निचली अदालत से मिली सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। निचली अदालत ने सलमान को शिकार के दो अलग-अलग मामलों में क्रमश: एक साल और पांच साल की सजा सुनाई थी।
उच्च न्यायालय ने मामले पर मई के आखिरी सप्ताह में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। अवैध शिकार के दो अलग-अलग मामलों में सलमान के अलावा सात अन्य आरोपी भी शामिल हैं।
जोधपुर के सुदूरवर्ती इलाके भावड में 26 सितंबर, 1998 को और इसी इलाके के घोड़ा फार्म्स में 28 सितंबर, 1998 को यह अवैध शिकार किए गए थे। सलमान उस समय जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे। सलमान इस मामले में इससे पहले जोधपुर जेल जा चुके हैं।

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